Gyanvapi Masjid case:कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी, 31 साल से बंद था तहखाना
कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में एक और बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे कोर्ट ने दिया है। सात दिन में पूजा का अधिकार बहाल किया जाएगा। जिला अदालत के आदेश पर अमल करने के लिए प्रशासन से कहा गया है।
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। अब तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है।
कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने जश्न मनाया। साथ ही इसे बड़ी जीत भी बताया है। हिंदू पक्ष ने कह कि 31 साल बाद न्याय मिला है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन नवंबर 1993 में पूजा-पाठ को प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था।